भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं
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संविधान की मांग
महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान मांग की कि भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए
कानूनी आयोगों और गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया
कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए
1938 ईस्वी में जवाहर लाल नेहरू ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस कार्यसमिति ने भारतीयों की अपनी संविधान सभा की स्पष्ट रुप से मांग की
मंत्रिमंडल मिशन योजना (कैबिनेट मिशन प्लान 1946)
भारतीयों की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में भेजे गए क्रिस्प मिशन को राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में एक मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की जिसमें जो प्रबंध किए गए थे वह निम्नवत है
भारत एक संघ होगा जो ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से मिलकर बना होगा
संघ की एक कार्यपालिका एवं एक विधानमंडल होगा जो प्रांतों एवं राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगा सभी दिनों की सहायता से शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी विभाग भारतीयों के हाथों में होंगे
अंतरिम सरकार
मार्च 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई 2 सितंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का अंतरिम सरकार का गठन किया गया
वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ही अंतरिम सरकार थी वायसराय इसका अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे
इस सरकार में नेहरू के अलावा सदस्यों की कुल संख्या 11 थी आरंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई परंतु 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन के अवसर पर इसके 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए
1946 का मंत्रिमंडल
जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद विदेश मामले और राष्ट्रमंडल
वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय
जॉन मथाई उद्योग मंत्रालय
सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय
डॉक्टर एच जे भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्रालय
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय
आसफ अली रेलवे मंत्रालय
जगजीवन राम श्रम एवं कल्याण
वे सदस्य जो मुस्लिम लीग से बाद में शामिल हुए थे
लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय
आई आई चंडीगढ़ वाणिज्य
अब्दुल खान नस्तर संचार
गजफ्फर अली स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ विधि
संविधान सभा
संविधान का निर्माण किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा प्रतिनिधि निकाय को संविधान सभा कहा जाता है संविधान सभा का सिद्धांतिक प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड की समानता वादियो ने एवं हेनरी वेन ने किया था
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप 389 निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का गठन होना था जिसमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाना था
भारतीय प्रांतों के लिए नियत की गई 296 सीटों के निर्वाचन का कार्य जुलाई-अगस्त 1946 में पूरा कर लिया गया इसमें कांग्रेस ने 208 मुस्लिम लीग ने 73 निर्दलियों ने 8 तथा छोटी छोटी पार्टियों ने 7 स्थान पर विजय प्राप्त की
संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 इसमें ब्रिटिश भारत से 296 तथा देशी रियासतों से 93 सदस्य थे
प्रांतों के 296 सदस्यों में से स्थानों पर आवंटन इस प्रकार था सामान्य 213 मुस्लिम 79 एवं सिख 4 थे
संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था
3 जून 1947 की योजना के अनुरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई जिसमें संविधान सभा की सदस्यता घट गई एवं उसमें प्रांतों के 235 एवं देशी रजवाड़ों के 73 प्रतिनिधि रह गए अतः संविधान सभा में अब मात्र 308 सदस्य रह गए थे
26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए
संविधान की समितियां
प्रारूप समिति अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर सदस्यों की संख्या 7
प्रारूप समीक्षा समिति अध्यक्ष अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर सदस्यों की संख्या 9
कच्चा प्रारूप समिति अध्यक्ष बेनेगल नरसिंह राव सदस्यों की संख्या 4
संघ संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सदस्यों की संख्या 15
प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष बल्लभ भाई पटेल सदस्यों की संख्या 25
कार्य संचालन समिति अध्यक्ष के एम मुंशी सदस्यों की संख्या 3
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति अध्यक्ष बल्लभ भाई पटेल सदस्यों की संख्या 54
संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सदस्यों की संख्या 9
झंडा समिति अध्यक्ष जे बी कृपलानी
महत्वपूर्ण तथ्य
पहली बैठक की अध्यक्षता प्रथम व अंतिम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईसवीं को स्थाई रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए
जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया
29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया
जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा इसके सदस्य सर गोपाल स्वामी आयंगर मोहम्मद सादुल्लाह कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ए के अय्यर, बी एल मित्तल डी पी खेतान थे
भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया
भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया
संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या 23 एवं महिला सदस्यों की संख्या 9 थी
संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई
फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए एवं नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद तत्काल प्रभाव से लागू हो गए
शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रकट हुआ इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्तावित किया तथा सरदार पटेल ने समर्थन किया
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा
भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग ₹64 खर्च हुए
एच बी आई आयंगर संविधान सभा के सचिव थे तथा वे राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी भी थे
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