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आकस्मिकता निधि | संचित निधि | लोक लेखा

विषय सूची

भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency fund of india)

भारत की संचित निधि (Consolidated fund of india)

भारत का लोक लेखा (Public accounts of india)

भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency fund of india)

अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित निधि, जिसमें संसद से पारित कानूनों द्वारा समय-समय पर धन जमा किया जाता है |

यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा उस निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है |

भारत की संचित निधि (Consolidated fund of india)

अनुच्छेद 260 (1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे – सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर आदि और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वह संचित निधि में जमा किए जाते हैं |

संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चो का वहन इसी निधि से करती है |

भारत का लोक लेखा (Public accounts of india)

अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोग धनराशि भारत के लोक लेखों में जमा की जाती है |

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