राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध
राज्य के विधान मंडलों पर निम्नलिखित प्रतिबंध संविधान में आरोपित किए हैं –
राज्य सूची के कुछ विषय पर राज्यों के विधान मंडल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकते हैं |
कुछ विषयों से जुड़े हुए कानून राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही वह कानून प्रवर्तनीय होते हैं |
आपातकालीन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है |
राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को संसद को कानून निर्माण हेतु सौंप सकती है ऐसे विषय पर संसद 1 वर्ष हेतु कानून का निर्माण कर सकती है और इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है |
किन्ही कारणों में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति उक्त राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं ताकि वहां नए चुनाव कराए जा सकें |
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