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विधानपरिषद् के सत्र सत्रावसान, विघटन, कार्य एवं शक्तियां (Session Session, Dissolution, Work And Powers Of The Legislative Council)

 विधानपरिषद् के सत्र सत्रावसान एवं विघटन (Session session and dissolution of legislative council)

अनुच्छेद 174 में सत्र, सत्रावसान व विघटन संबंधी प्रावधान है |

राज्य की विधानपरिषद् के संसद की भांति 3 सत्र होते हैं एक पत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा विधानपरिषद् का विघटन नहीं होता है |

विधानपरिषद् के कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers of Legislative Council)

विधानपरिषद् धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है |

सामान्य विधेयक को विधान परिषद ने पेश किया जा सकता है परंतु सामान्य विधेयक पर अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है |

विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधानपरिषद् 3 माह तक रोक सकती है यदि 3 माह बाद विधान सभा पुनः विधेयक को पारित कर दे तो सामान्य विधेयक को विधानपरिषद् 1 माह तक और रोक सकती है इस प्रकार विधानपरिषद् किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक की रोक सकती है |

जिन संशोधन विधेयक में राज्य विधानमंडल का समर्थन आवश्यक है एवं विधानपरिषद् भी भाग लेती है

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