विधानपरिषद् की संरचना (Structure of legislative council)
अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी |
परंतु किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी परंतु जम्मू कश्मीर में सदस्य संख्या 36 है| विधानपरिषद् के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित तरीके से होता है –
विधान परिषद के ⅓ सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है |
⅓ सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाएंगे |
1/12 सदस्य राज्य में निवास करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों के निर्वाचित होंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हो |
1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे जो राज्य की हायर सेकंडरी स्कूलों या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो |
⅙ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे जो राज्य की कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा तथा सहकारिता से जुड़े हो |
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