नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 हजार रुपये को नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि आरबीआई ने बताया है कि यह लीगल टेंडर (Legal Tender) बना रहेगा. आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं. इस खबर के बाद शायद आप हिल गए होंगे. केंद्रीय बैंक के ऐलान के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए.
जवाब- आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत नवंबर 2016 में करेंसी की जरूरत को पूरा करने लिए 2000 रुपये के नोट लाए गए थे. पुराने 500 और 1000 रुपये को नोटों के बंद होने के इन नोटो को लाया गया था. 2,000 रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था. 2018-19 में 2,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थीं. अब ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है.
सवाल 2. क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?
जवाब- यह पब्लिक को अच्छी क्वालिटी वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा अपनाई गई पॉलिसी है.
सवाल 3. क्या 2,000 रुपये के नोटों की लीगल टेंडर स्थिति बनी हुई है?
जवाब- हां, 2,000 रुपये के बैंकनोट अपनी लीगल टेंडर स्थिति को बनाए रखेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी.
सवाल 4. क्या सामान्य लेनदेन के लिए 2,000 रुपये के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है?
जवाब- हां, आप अपने लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान में प्राप्त भी कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
सवाल 5. अपने पास रखे 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों का क्या करे?
जवाब- आप अपने पास मौजूद 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं. खातों में जमा करने और 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी. एक्सचेंज की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में भी उपलब्ध होगी.
सवाल 6. क्या बैंक खाते में 2,000 रुपये के नोट जमा करने की कोई सीमा है?
जवाब- नो योर कस्टमर (KYC) के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन किसी भी तरह के प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है.
सवाल 7. क्या 2,000 रुपये के बैंक नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए कोई लिमिट है?
जवाब- जिनके पास ऐसे नोट हैं, वे एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक नोटों को बदलवा सकते हैं.
सवाल 8. क्या 2,000 रुपये के नोटों को व्यापार प्रतिनिधि (Business Correspondents) के माध्यम से बदला जा सकता है?
जवाब- हां, एक खाताधारक प्रति दिन 4,000 रुपये की सीमा तक के 2,000 रुपये के नोटों को बिजनेस कोरेसपोंडेंट्स के माध्यम से बदलवा सकता है.
सवाल 9. किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी?
जवाब- बैंकों को तैयारी की व्यवस्था करने के लिए समय देने हेतु लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे एक्सचेंज फेसेलिटी का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें.
सवाल 10. क्या बैंक की शाखाओं से 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?
जवाब- नहीं. एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदल सकता है.
सवाल 11. यदि किसी को बिजनेस या अन्य उद्देश्यों के लिए 20,000 रुपये से अधिक नकदी की आवश्यकता हो तो?
जवाब- यदि किसी की ऐसी आवश्यकता है तो वह अपने बैंक खाते में 20,000 रुपये अधिक कितने भी रुपये जमा करवा सकता है. जमा कराने के बाद वह जब चाहे कैश निकाल सकता है.
सवाल 12. क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा?
जवाब- नहीं, विनिमय अथवा एक्सचेंज की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी.
सवाल 13. क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए एक्सचेंज और जमा करने की कोई विशेष व्यवस्था होगी?
जवाब- बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2,000 रुपये के नोटों को बदलने/जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें.
सवाल 14. क्या होगा यदि कोई 2,000 रुपये के बैंक नोट को तुरंत जमा न करा पाए या बदल न पाए?
जवाब- पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए 2,000 रुपये के नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि दी गई है. इसलिए, लोगों को तय समय के भीतर अपनी सुविधानुसार इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
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